अंतर-धार्मिक विवाह के विरोध को अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी दी जगह
ब्यूरो रिपोर्ट
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की
योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतर-धार्मिक विवाह के ख़िलाफ़ एक अध्यादेश को मंज़ूरी दे
दी है। भारतीय जनता पार्टी की चार और राज्य सरकारें इसी तरह के अध्यादेश लाने की बात
कर चुकी हैं। भारत में इस मुद्दे पर ज़ोरों से बहस छिड़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया
ने भी इस कथित जबरन अंतर-धार्मिक शादी (जिसे बीजेपी लव जिहाद कहती है) के अध्यादेश
के विरोध को अपने पन्नों पर जगह दी है। बीबीसी ने अपने पोर्टल पर इस बारे मे एक विस्तृत
रिपोर्ट पोस्ट की है।
रिपोर्ट कहती है कि सिंगापुर के स्ट्रैट टाइम्स
अख़बार ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है कि ''लव जिहाद'' लाने की बात करने
वाले पाँच राज्य वो हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। अख़बार के अनुसार उत्तर प्रदेश
में लाए गए अध्यादेश और दूसरे चार राज्यों में इस पर प्रस्ताव से ''लव जिहाद'' के मुद्दे को हवा
मिलेगी। अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ के बयानों को काफ़ी जगह दी है।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश में इस पर एक अध्यादेश को मंज़ूरी मिली है।
'यूएस न्यूज़' नाम की अमेरिका
की एक मीडिया आउटलेट ने लखनऊ डेटलाइन से ताज़ा अध्यादेश पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है,
"भारतीय राज्य ने विवाह के लिए 'जबरन' धर्म परिवर्तन
को अपराध ठहराया।" आलोचकों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है,
"आलोचक कहते हैं कि योगी की कैबिनेट ने जिस ग़ैर-क़ानूनी धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश
को मंज़ूरी दी है उसका उद्देश्य भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग करना
है।"
अख़बार ने इस रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस
की सांसद नुसरत जहां के एक बयान को भी जगह दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ''लव जिहाद'' नाम की कोई चीज़
है ही नहीं और ये बीजेपी की केवल एक सियासी चाल है। अल-जज़ीरा ने अपनी वेबसाइट पर इसे
जगह दी है और पश्चिमी देशों के कई अख़बारों की वेबसाइट ने भी इस ख़बर को छापा है। अधिकतर
मीडिया आउटलेट भारत में इससे जुड़े मुद्दों को भी साझा कर रहे हैं। अल-जज़ीरा ने अक्टूबर
में हुई उस घटना का हवाला दिया है जिसमें तनिष्क जेवेलरी स्टोर को वो विज्ञापन हटाना
पड़ा था जिसमें एक हिन्दू बहू को उसके मुस्लिम पति के साथ दिखाया गया था।
फ़र्स्टपोस्ट वेबसाइट ने नेटफ्लिक्स में दिखाई
जा रही मीरा नायर की फ़िल्म 'ऐ सूटेबल बॉय' में एक मंदिर के
अंदर एक चुंबन दृश्य (किसिंग सीन) पर हुए विवाद को ''लव जिहाद'' के अध्यादेश से
जोड़ते हुए भारत में बढ़ते असहिष्णुता पर रिपोर्टिंग की है। इस किसिंग सीन में एक मुस्लिम
युवा एक मंदिर के अंदर अपनी हिन्दू गर्लफ़्रेंड को चूमते हुए दिखाई देता है जिसके ख़िलाफ़
कुछ हिन्दू संस्थाओं ने पुलिस से शिकायत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में नेटफ्लिक्स के
कुछ अधिकारियों के ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज की जा चुकी है।
देश में अंतर-धार्मिक शादियाँ स्पेशल मैरिज
एक्ट के अंतर्गत होती हैं जिसके लिए अदालत में शादी रजिस्टर करानी पड़ती है और इससे
पहले अदालत एक महीने का नोटिस जारी करती है ताकि किसी को इस विवाह से आपत्ति हो तो
अदालत को बता सकते हैं।