आर्यन खान को फिर जेल में ही गुजारनी होगी रात, 27 दिन बाद कल होगी घर वापसी
- ब्यूरो रिपोर्ट -
मुंबई। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन
खान को बेल तो मिल गई है, लेकिन आज भी उसकी रिहाई
नहीं हो पाई, क्योंकि उसका रिलीज ऑर्डर वक्त पर आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच पाया।
यानी आर्यन को एक और रात जेल में ही गुजारनी होगी। शनिवार 30 अक्टूबर की सुबह उसे जेल
से रिहा किया जाएगा। नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम के साढ़े 5 बजे के पहले ऑर्थर
रोड जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डाल दिया जाता है तो उसके कुछ देर बाद जेल
से रिहाई मिल जाती है। हालांकि इसके बाद पत्र डालने पर अगले दिन सुबह 6 बजे जमानत पेटी
खोली जाती और उसके कुछ घंटों के बाद जमानत मिल जाती है।
आर्यन खान शनिवार को जेल से बाहर आएगा और
27 दिन बाद अपने घर लौटेगा। उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर की
शाम एक क्रूज पार्टी से हिरासत में लिया था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने कुछ दिन एनसीबी को
कस्टडी दी, लेकिन उसके बाद आर्यन समेत बाकी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
आर्यन आर्थर रोड जेल में था।
इस दौरान आर्यन खान की तरफ से कई बार जमानत
लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसे जमानत नहीं दी गई। एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान को
जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आर्यन खान की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर
कर जमानत मांगी गई। 26 अक्टूबर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई
के दौरान आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपने-अपने तर्क
रखे। आर्यन खान की तरफ से हाईकोर्ट में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनयर एडवोकेट
मुकुल रोहतगी पेश हुए।
मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में जो दलीलें रखीं, उनके ही आधार पर
आर्यन खान की जमानत को मंजूरी मिल पाई। रोहतगी ने कोर्ट में साफ किया कि आर्यन खान
ने कोई ड्रग्स नहीं लिया था, न ही एनसीबी को उससे कुछ
मिला था। अगर बात वॉट्सऐप चैट की है तो उसका पूरा डेटा एनसीबी ले चुकी है। बिना हिरासत
के जांच जारी रह सकती है।
साथ ही जब एनसीबी की तरफ से कहा गया कि, अरबाज मर्चेंट
और आर्यन बचपन के दोस्त हैं और आर्यन को भी पता था कि अरबाज ड्रग्स रखता है। ऐसे में
आर्यन भी दोषी माना जाएगा। इस पर रोहतगी ने कहा कि, अरबाज अपने साथ
जो कुछ रखता है उसका जिम्मेदार आर्यन खान को नहीं ठहराया जा सकता है।